
इसमें कहा गया है कि अगर देश में किसी भी पीओएस से धोखाधड़ी होती है तो ग्राहक कार्ड जारी करने वाले अपने बैंक से इसकी शिकायत करेंगे। इस पर बैंक को शिकायत की तारीख से तीन कार्यदिवस में कार्रवाई करनी होगी। बैंक को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस पीओएस पर धोखाधड़ी हुई है वहां सुरक्षा के अनिवार्य उपायों को अपनाया गया है या नहीं। अगर ऐसा नहीं किया गया है तो कार्ड जारी करने वाले बैंक को विवाद की राशि का भुगतान सात कार्यदिवस में ग्राहक को करना होगा। इस समय तक अगर उसने भुगतान नहीं किया तो आठवें कार्यदिवस से लेकर भुगतान की तारीख तक यह राशि 100 रुपये रोजाना जुर्माने के साथ ग्राहक को देना होगा। राशि अदाकर्ता बैंक पीओएस वाले बैंक से धोखाधड़ी की राशि वसूल सकता है।
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