शनिवार, मार्च 12, 2016

पहली पत्नी को ही मिलेगी पेंशन : हाईकोर्ट

Allahabad-High-Court इलाहाबाद। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप की एक से अधिक पत्नियां हैं, और अगर आप की मृत्यु  हो जाती है जब आपकी  पहली विवाहित पत्नी को ही पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ मिलेगा। बशर्ते कर्मचारी ने किसी एक पत्नी को सर्विस रिकार्ड में नामित न किया हो। अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभों के संबंध में हाईकोर्ट ने कहा है कि ग्रेच्युटी, फंड आदि का लाभ उसी पत्नी को मिलेगा जिसे कर्मचारी ने सर्विस रिकार्ड में नामित किया है। यदि किसी को नामित नहीं किया है तो इसका लाभ ज्येष्ठ पत्नी को ही मिलेगा।
फरुर्खाबाद की मीना देवी की विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने यह व्यवस्था दी है। मीना देवी के पति पुलिस विभाग में सबइंस्पेक्टर थे। उनके पति ने दो और शादियां की थीं। पति की मृत्यु पर पेंशन और अन्य परिलाभों के लिए तीनों पत्नियों ने दावा पेश किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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