नई दिल्ली। अशोक रोड स्थित भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय पर 5 मार्च को हुए हमले के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से ऐसे संकेत मिले हैं।
भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा वापस भेज दिए जाने के चलते इस मामले में कार्रवाई को लेकर अब गेंद फिर से दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के पाले में आ गई है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिए हैं कि इस मामले में दिल्ली के सीईओ फैसला लें। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 मार्च को चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद गुजरात में चुनाव के लिए प्रचार करने पर आप के नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस पर दिल्ली में आप के नेताओं के नेतृत्व में काफी लोगों ने अशोक रोड स्थित भाजपा के मुख्यालय पर हिंसक प्रदर्शन किया था। संसद मार्ग थाना पुलिस ने इस मामले में आप के पांच प्रमुख नेताओं सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। भाजपा ने इस मामले को लेकर आप का पंजीकरण रद किए जाने की मांग की थी और इसकी शिकायत चुनाव आयोग ने की थी। इस मामले की जांच नई दिल्ली के जिला अधिकारी अमेय अभयंकर को सौंपी गई थी। घटना के कुछ दिनों बाद रिपोर्ट दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय को सील बंद लिफाफे में सौंप दी थी। सूत्रों का कहना है कि जिला अधिकारी ने इस मामले में आप के लोगों को दोषी पाया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय देव ने इस मामले में कार्रवाई न कर निर्वाचन आयोग के पास भेज दिया था। जिसके बाद आयोग ने यह मामला फिर से दिल्ली के मुख्य निर्वाचन कार्यालय को भेज दिया है।
भारत के निर्वाचन आयोग से इस मामले में पत्र आया है। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। इस पूरे मामले में सोमवार को तक फैसला किया जाएगा।
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