शुक्रवार, मार्च 28, 2014

कांग्रेस-भाजपा के विदेशी फंड की जांच के आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विदेशी फंड मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कांग्रेस व भाजपा को मिले विदेशी अनुदान की जांच का आदेश दिया।
विदेशी फंड मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने विदेशी फंड के मुद्दे पर सक्षम प्राधिकार को भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी [आप] के खिलाफ कानून का उल्लंघन करने व विदेश से पैसा लेने के आरोप को लेकर याचिका दायर हो रखी है। आप ने भी इस मामले में कांग्रेस और भाजपा को घेरते हुए उनके खिलाफ भी विदेशी फंड मामले में जांच की मांग की थी।
इससे पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में पेश अपने रिपोर्ट में कहा था कि आप ने बैंक खाते की जानकारी तो दी है, लेकिन लेन-देन व राशि के खर्च इत्यादि की जानकारी नहीं दी है। आप ने खाते की जानकारी के नाम पर केवल एक खाता नंबर दिया है। पार्टी ने यह भी नहीं बताया कि विदेश से मिली दान की राशि का उपयोग किस मद में किया गया है।

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