पुलिस के मुताबिक यदि वह आज पुलिस के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा सकता है। वहीं यदि उनके जवाबों से गोवा पुलिस संतुष्ट नहीं होती है तो उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जा सकता है। पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने धारा-164 के तहत बयान दर्ज होने के बाद तेजपाल के बचने का हर रास्ता लगभग बंद हो गया है। इस धारा के तहत दर्ज बयान को अदालत के सामने सुबूत के तौर पर देखा जाता है।
गौरतलब है कि अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे तरुण तेजपाल को बुधवार को भी राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने शुक्रवार तक जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने से भी इन्कार कर दिया। इसके तत्काल बाद गोवा पुलिस ने तेजपाल को गुरुवार दोपहर तीन बजे तक पूछताछ के लिए हाजिर होने का समन जारी कर दिया था।
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