नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से आम आदमी पार्टी [आप] के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पार्टी के अन्य सदस्यों को विदेशों से मिल रहे धन के बारे में दायर की गई याचिका पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में दायर इस याचिका में 'आप' द्वारा विदेशों से मिल रहे धन में कानून के उल्लंघन करने की बात कही गई है।
जस्टिस प्रदीप ननराजोग और वी के राव की पीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव मेहरोत्रा से 23 अक्टूबर तक वकील एम. एल शर्मा द्वारा दायर की गई याचिका पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले केंद्र सरकार से इस मामले में आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस तरह के मामले में की गई जांच की रिपोर्ट भी मांगी है।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई से पहले इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई [एफसीआरए] विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम का उल्लंघन मामले में केंद्र द्वारा की गई जांच की वस्तु स्थिति से भी अवगत कराने को कहा है।
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