गुरुवार, मार्च 27, 2014

बनारस में केजरीवाल पर मुकदमा दर्ज



आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने मंगलवार की देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया। उन पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार करने और काफिले में निर्धारित संख्या से अधिक वाहन लेकर चलने का आरोप है।

केजरीवाल मंगलवार को काल भैरव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करने गए थे। उनके समर्थकों ने जिला प्रशासन से 10 वाहनों को ले जाने की अनुमति ली थी लेकिन काफिले में 17 से ज्यादा गाड़ियां थीं। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद उन्होंने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया।

प्रशासन ने इसकी वीडियो रिकार्डिंग कराई थी। इस पर इंस्पेक्टर कोतवाली सतीश सिन्हा ने केजरीवाल के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में धारा 171 एच के तहत मुकदमा दर्ज कराया। सिन्हा ने बताया कि केजरीवाल ने सिर्फ दर्शन-पूजन का आदेश जिला प्रशासन से लिया था लेकिन दर्शन के बाद समर्थकों के साथ वह चुनाव प्रचार करने लगे।

इसके लिए उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति नहीं ली थी। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर निर्धारित संख्या से अधिक गाड़ियों के साथ प्रचार कर उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। जांच के बाद आप के संयोजक पर मुकदमा दर्ज किया गया।

स्याही फेंकने वालों पर भी केस

रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल पर काली स्याही फेंकने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ सब इंस्पेक्टर सुदर्शन सिंह ने चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

इन आरोपियों में रतनदीप, रत्नेश सिंह, अमरदीप सिंह बताए जा रहे हैं। आरोप है कि इन्होंने रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल सहित अन्य लोगों पर काली स्याही फेंकी थी।

वैसे पुलिस ने मंगलवार को स्याही फेंकने के दौरान चार कार्यकर्त्ताओं को हिरासत में लिया था जिन्हें थाने से एक-एक लाख के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया।

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