बुधवार, जनवरी 08, 2014

सऊदी अरब में आठ साल से ज्यादा नहीं रह सकेंगे प्रवासी

रियाद। अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के अवसर मुहैया कराने के लिए सऊदी अरब फिर कानून बदलने की तैयारी में है। नए कानून के तहत प्रवासी अधिकतम आठ वर्षो तक ही सऊदी अरब में रह सकेंगे। इससे बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। विवादास्पद निताकत कानून का दायरा बढ़ाने के लिए प्रस्तावों के अध्ययन में जुटे सऊदी अरब के श्रम मंत्रलय ने इस नए कानून का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद देश में विदेशी कामगारों की संख्या घटाना और देशवासियों के लिए अच्छी पगार वाली ज्यादा से ज्यादा नौकरियां पैदा करना है। प्रस्तावित कानून के तहत सऊदी में पत्नी और दो बच्चों के साथ रह रहे प्रवासी श्रमिक को दो विदेशी कामगारों के रूप में गिना जाएगा। यह कानून हालांकि फलस्तीन जैसे देशों के नागरिकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें उनके देश वापस नहीं भेजा जा सकता। स्थानीय अखबार 'अरब न्यूज' के मुताबिक इस नए कानून का प्रस्ताव उस अध्ययन के बाद किया गया है जिसमें कहा गया था कि कुशल कामगारों की अपेक्षा अकुशल कामगार अधिक वर्षो तक सऊदी में टिके रहते हैं। वैसे इस प्रस्तावित कानून का सऊदी अरब में ही जोरदार विरोध भी हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे विदेशी पेशेवर सऊदी अरब में काम करने से कतराएंगे और यह देश के कारोबार पर नकारात्मक असर डालेगा।

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