रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के मुताबिक लालू जन प्रतिनिधि जेल से बाहर आने के छह साल बाद तक अयोग्य रहेंगे। इस लिहाज से लालू 11 साल और जेडीयू सासंद जगदीश शर्मा 10 साल तक अयोग्य रहेंगे। लालू को चारा घोटाले में पांच और जगदीश शर्मा को 4 साल की सजा मिली है।
लालू की ससंद सदस्यता रद्द होने की खबर उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा, 'हमें पता था कि ऐसा होने वाला है। हम इसके लिए पहले से तैयार थे। लालू जी चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे।'
सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस फैसले के बाद यह लोकसभा सदस्यता रद्द करने का पहला मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जन प्रतिनिधियों की हायर कोर्ट में अपील पेंडिंग होने के चलते सदस्यता रद्द होने से बचाव वाले प्रावधान को खारिज कर दिया था।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें