नई दिल्ली। पदोन्नति पाने के लिए 10 करोड़ की रिश्वत देने से जुड़े रेलवे घूसकांड में कोर्ट ने पूर्व रेलमंत्री पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला व रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य महेश समेत 10 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिया। मामले में बंसल को पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया है।
सीबीआई की विशेष न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा ने महेश कुमार समेत सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने मंगलवार को औपचारिक रूप से आरोप तय करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर की।
अदालत में जिन अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है वे हैं-अजय गर्ग, संदीप गोयल, समीर संधीर, सुशील डागा, राहुल यादव, मंजुनाथ, वी मुरलीकृष्णन, वेणुगोपाल। इसके साथ ही कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष विनय मित्तल और वर्तमान में रेलवे में उपसचिव जगमोहन सिंह रावत को गवाह के रूप में पेश होने के लिए समन जारी किया है। पवन बंसल को गवाह के तौर पर पेश होने के लिए बाद में समन भेजा जाएगा।
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