नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की रिहाई याचिका
गुरुवार को खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई 25 मार्च को होगी। सहारा
प्रमुख अपने अरेस्ट ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर कोर्ट
में आज सुनवाई थी।
बुधवार को दायर की गई याचिका में सुब्रत रॉय ने अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी और असंवैधानिक बताते हुए अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए कहा था कि 4 मार्च 2014 के आदेश को कानून की नजर में अमान्य घोषित किया जाए।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने चार मार्च को सुब्रत राय व सहारा समूह के दो अन्य निदेशकों रवि शंकर दुबे व अशोक राय चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट ने यह आदेश निवेशकों का 20,000 करोड़ रुपया वापस न करने का आरोप लगाने वाली सेबी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था।
बुधवार को दायर की गई याचिका में सुब्रत रॉय ने अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी और असंवैधानिक बताते हुए अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए कहा था कि 4 मार्च 2014 के आदेश को कानून की नजर में अमान्य घोषित किया जाए।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने चार मार्च को सुब्रत राय व सहारा समूह के दो अन्य निदेशकों रवि शंकर दुबे व अशोक राय चौधरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कोर्ट ने यह आदेश निवेशकों का 20,000 करोड़ रुपया वापस न करने का आरोप लगाने वाली सेबी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया था।
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